शाहजहां ने दी थी शाही इमाम की पदवी :बुखारी

Edited By Yaspal,Updated: 21 May, 2018 10:40 PM

shahjahan gave the title of shahi imam bukhari

जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने मस्जिद में अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के फैसले का बचाव करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट में कहा कि यह पदवी पहले इमाम को मुगल बादशाह शाहजहां ने दी थी

नई दिल्लीः जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने मस्जिद में अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के फैसले का बचाव करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट में कहा कि यह पदवी पहले इमाम को मुगल बादशाह शाहजहां ने दी थी और और वर्षों से उनके परिवार के लोग ही इमाम बनते आए हैं और यह कभी किसी कानून के साथ विवाद में नहीं रहा।

बुखारी ने दावा किया कि बादशाह ने कहा था कि जामा मस्जिद में इमाम बनने का सिलसिला पहले इमाम के परिवार के अधिकार में ही होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ के समक्ष दायर हलफनामा में बुखारी ने कहा, शाही इमाम की पदवी मुगल बादशाह शाहजहां ने जामा मस्जिद के पहले इमाम (हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी) को दी थी और उन्होंने यह भी कहा था कि जामा मस्जिद में शाही इमाम बनने का सिलसिला सिर्फ इस परिवार के साथ रहेगा। ’

बुखारी जामा मस्जिद के 13वें इमाम हैं
उन्होंने कहा, जैसा कि यह एक प्रथा और चलन है और वर्षों से यह किसी कानून के साथ विवाद की स्थिति में नहीं रहा है इसलिए किसी को जामा मस्जिद के इमाम को शाही इमाम की पदवी धारण करने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए।’’  बुखारी जामा मस्जिद के 13 वें इमाम हैं और वह सुहैल अहमद खान , अजय गौतम और वकील वी के आनंद की याचिकाओं का जवाब दे रहे थे। इन याचिकाओं में कहा गया था कि जामा मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसके कर्मचारी के तौर पर बुखारी अपने बेटे को नायब इमाम (उप इमाम) नहीं बना सकते हैं।

हालांकि बुखारी का दावा है कि जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है , यह वक्फ संपत्ति है जिसका मालिकाना हक अल्लाह के पास है और न तो वह खुद और न ही उनसे पहले वाले शाही इमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारी थे।

 

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