जदयू के नाम, चिह्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे शरद यादव

Edited By Yaspal,Updated: 10 May, 2018 09:42 PM

sharad yadav will use the name of jdu

जदयू के शरद यादव धड़े ने गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न ‘‘तीर’’ का इस्तेमाल तब तक करने से परहेज करेगा जब तक दोनों पर उसके दावे को खारिज करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर उसकी उस अर्जी पर अंतिम...

नेशनल डेस्कः जदयू के शरद यादव धड़े ने गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न ‘‘तीर’’ का इस्तेमाल तब तक करने से परहेज करेगा जब तक दोनों पर उसके दावे को खारिज करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर उसकी उस अर्जी पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। यह भरोसा न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के सामने दिया गया जिन्होंने उसे रिकॉर्ड में लिया और मामले को पांच जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचिबद्ध कर दिया।

शरद यादव धड़े का यह हलफनामा नीतीश कुमार धड़े की अधिवक्ता गोपाल सिंह के जरिए दायर उस अर्जी के जवाब में आया जिसमें मांग की गई थी कि दूसरे पक्ष को किसी भी मंच पर पार्टी का नाम और चिह्न इस्तेमाल करने से रोका जाए।

नीतीश कुमार धड़े ने यह भी आरोप लगाया कि यादव धड़ा चुनाव आयोग के 17 नवम्बर और 25 नवम्बर 2017 के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। यादव धड़े का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता निजाम पाशा कर रहे थे। यादव धड़े ने कहा कि उसने चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है और वह अपनी अर्जी की सुनवायी लंबित रहने के दौरान पार्टी के नाम और चिह्न इस्तेमाल से परहेज करेगा।

 

 

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