Edited By shukdev,Updated: 30 Aug, 2019 08:00 PM
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को शुक्रवार को एक बार फिर राहत प्रदान करते हुए करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि सोमवार तक के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति मधुमती मित्रा ने...
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को शुक्रवार को एक बार फिर राहत प्रदान करते हुए करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि सोमवार तक के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति मधुमती मित्रा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कुमार की गिरफ्तारी से राहत की अवधि सोमवार तक बढ़ाने का निर्देश दिया।
कुमार के अधिवक्ता मिलन मुखर्जी ने न्यायमूर्ति मित्रा की पीठ के समक्ष अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाने की गुहार लगाई थी और कहा था कि अगर रोक हटा ली गई तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले जून में उच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायाधीश प्रतीप प्रकाश बनर्जी ने कुमार की गिरफ्तारी पर एक माह तक के लिए रोक लगा दी थी। अवकाशकालीन पीठ ने हालांकि कुमार को निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई जारी रहने तक वह राज्य से बाहर नहीं जा सकते तथा उन्हें अपना पासपोर्ट सीबीआई के पास जमा कराना होगा।
न्यायालय ने इस दौरान सीबीआई को आरोपी से पूछताछ करने की इजाजत दी थी। सीबीआई ने कुमार को समन जारी करने के अलावा उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था तथा सभी हवाई अड्डा एवं आव्रजन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अगर वह देश छोड़ने का प्रयास करते देखे जाए तो तुरंत एजेंसी को सतर्क किया जाए। उल्लेखनीय है कि न्यायालय इससे पहले भी कई बार कुमार को गिरफ्तारी से राहत की अवधि बढ़ा चुका है। उन पर शारदा घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल का प्रमुख रहते मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है।