Edited By ,Updated: 07 Apr, 2017 06:53 PM
मंत्री पद पर रहने के बावजूद टीवी शो में काम करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को आईना दिखाया है। ....
चंडीगढ़ः मंत्री पद पर रहने के बावजूद टीवी शो में काम करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को आईना दिखाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानून ही सब कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नैतिकता और शुचिता का क्या होगा? हाई कोर्ट ने सिद्धू से कहा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
दरअसल क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने एक निजी चैनल पर कॉमिडी शो में काम करना जारी रखा जिसके खिलाफ चंडीगढ़ के वकील एचसी अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट से सिद्धू के टीवी शो में भाग लेने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पब्लिक सरवंट को प्राइवेट बिजनस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
इस संबंध में उठे सवालों पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि रात को वह क्या करते हैं, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। दिन भर वह मंत्री पद की जिम्मेदारियां निभाएंगे लेकिन रात को टीवी शो में भी काम करेंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में कानूनी राय मांगी थी जिस पर सूबे के एडवोकेट जनरल ने बताया था कि इसमें न तो संविधान का और न ही जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 का उल्लंघन हुआ है।