इस तारीख से बैन होने जा रहा सिंगल यूज प्लास्टिक, जानिए कौन-कौन सी चीजें होगी बंद

Edited By Seema Sharma,Updated: 13 Sep, 2021 02:03 PM

single use plastic going to be banned from this date

मोदी सरकार साल 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में कहा था कि केंद्र सरकार 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को निजात दिलाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन...

नेशनल डेस्क: मोदी सरकार साल 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में कहा था कि केंद्र सरकार 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को निजात दिलाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की अधिसूचना जारी की है जिसमें बताया गया है कि कौन-कौन सी चीजें बैन होने जा रही हैं।

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वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले को सोशल मीडिया पर लोग काफी सराह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि यह फैसला केवल एक घोषणा बनकर न रह जाए। सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर अभी से इन चीजें पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बता दें कि लोग अक्सर बाजार से सामान खरीदते हुए प्लास्तिक के लिफाफों या थैलों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला लिया है। 1 जुलाई 2022 के बाद देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान, स्टॉक में रखने और बेचना पूरी तरह बैन होगा।

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ये चीजें होंगी बैन

  • इयर बड्स और प्लास्टिक स्टिक
  • गुब्बारों वाली प्लास्टिक की स्टिक
  • प्लास्टिक के झंडे
  • कैंडी स्टिक और आइसक्रीम स्टिक
  • सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल)
  • प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू और ट्रे जैसे प्लास्टिक के बर्तन
  • मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लगी होने वाली प्लास्टिक
  • 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर

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वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर, 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। हालांकि कंपोस्टेबल की मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है लेकिन इसकी बिक्री के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी।

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