Edited By shukdev,Updated: 21 Nov, 2019 11:20 PM
केरल सरकार ने गुरुवार को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर एक जनवरी से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया...
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने गुरुवार को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर एक जनवरी से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बढ़ते प्लास्टिक कचरे से जुड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार करने के बाद, सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से राज्य में एकल-उपयोग-प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की चादरें, कूलिंग फिल्म्स, प्लास्टिक की प्लेट, कप, थर्मोकोल और स्टायरोफोम के सामान और अन्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा,‘एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया।' उन्होंने कहा,‘प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले उत्पादकों, थोक या खुदरा डीलरों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
अपराध को दोहराने के मामले में, जुर्माना राशि 25,000 रुपए होगी। यदि यह फिर भी जारी रहती है, तो जुर्माना राशि 50,000 रुपए हो जाएगी और व्यवसाय का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।' सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंध की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया।