Edited By ,Updated: 15 Oct, 2016 02:42 PM
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 18 अक्तूबर को अपना फैसला सुनाएगी।
नई दिल्ली: केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 18 अक्तूबर को अपना फैसला सुनाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 65(B) के तहत सर्टिफिकेट पेश करने का निर्देश दिया था, जिन्हें शनिवार को चुनाव आयोग ने अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तारीख तय की है।
गलत जानकारी देने की हुई थी शिकायत
इस मामले में अर्जी दाखिल कर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को अदालत में तलब करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है।