Edited By Pardeep,Updated: 26 Jul, 2019 05:09 AM
पूर्वी जिला के रखरखाव अधिकरण ने अपनी विधवा मां को गुजारा भत्ता राशि का भुगतान करने के आदेश के प्रति लापरवाह रवैये अपनाने पर बेटे विकास गुप्ता को एक माह कैद की सजा सुनाई है। वरिष्ठ नागरिक कमला गुप्ता ने अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ यातना देने,...
नई दिल्ली: पूर्वी जिला के रखरखाव अधिकरण ने अपनी विधवा मां को गुजारा भत्ता राशि का भुगतान करने के आदेश के प्रति लापरवाह रवैये अपनाने पर बेटे विकास गुप्ता को एक माह कैद की सजा सुनाई है। वरिष्ठ नागरिक कमला गुप्ता ने अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ यातना देने, गाली-गलौज करने, भोजन न देने, चिकित्सा, सुरक्षा प्रदान करने की उपेक्षा करने पर शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्हें रहने के लिए अलग से एक घर किराए पर लेने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन आय के किसी भी स्रोत के अभाव में उन्हें बहुत दयनीय स्थिति में जीवन गुजारना पड़ रहा है। जिस कारण उन्होंने अपने कल्याण, सुरक्षा के लिए ट्रिब्यूनल से कुछ राहत प्रदान करने का अनुरोध किया था। रखरखाव अधिकरण के एडीएम अरुण गुप्ता, सदस्य अधिवक्ता अनीता गुप्ता एवं गिरीश जौहरी ने विकास गुप्ता को अपनी मां को 7 हजार रुपए प्रति माह का भुगतान करने का आदेश दिया।
आरोपी विकास गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिक के लिए अपीलीय अधिकरण में इस ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी लेकिन अपीलीय अदालत ने रखरखाव अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है और अपीलीय अधिकरण ने उनकी याचिका खारिज कर दी। महिला की बेटी अंजू गुप्ता वर्तमान में उनकी देखभाल कर रही हैं। विकास गुप्ता ने रखरखाव अधिकरण की सुनवाई के लिए कई बार अनुपस्थित रहे। अंत में, उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया।