24 साल कारावास की सजा को चुनौती देने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची सोनू पंजाबन

Edited By Anil dev,Updated: 27 Aug, 2020 11:16 AM

sonu punjaban delhi high court sandeep bedwal

मानव तस्करी और सेक्स रैकेट मामले में 24 साल कैद की सजा पाने वाली गीता अरोड़ा उर्फ  सोनू पंजाबन ने सजा को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।  जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने बुधवार को सोनू पंजाबन की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब...

नई दिल्ली(नवोदय टाइम्स): मानव तस्करी और सेक्स रैकेट मामले में 24 साल कैद की सजा पाने वाली गीता अरोड़ा उर्फ  सोनू पंजाबन ने सजा को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।  जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने बुधवार को सोनू पंजाबन की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा और इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी। सोनू पंजाबन ने वकील आरएम तुफैल और आस्था के माध्यम से दायर अपनी याचिका में मामले में उसे दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला टालने की मांग की है।

दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने 16 जुलाई को सोनू पंजाबन को अपहरण और मानव तस्करी के मामले में दोषी करार दिया था। और उसे 24 साल कैद की सजा सुनाई है। सोनू पंजाबन नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार, बाल तस्करी और सेक्स रैकेट में धकेलने जैसे गंभीर अपराधों में दोषी करार दी गई है। द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीतम सिंह की अदालत ने सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 64 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं उसके साथी संदीप बेदवाल को 20 साल की सजा के साथ पर 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 

अभियुक्त संदीप बेदवाल ने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर जन्मदिन मनाने के बहाने वर्ष 2009 में लक्ष्मी नगर में रहने वाली एक महिला के फ्लैट पर लेकर गया था। वहां उसने किशोरी से बलात्कार किया और फिर उस महिला को बेच दिया। इसके बाद किशोरी बार-बार बेची जाती रही। वह सोनू पंजाबन के हाथों में पहुंची। सोनू पंजाबन ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर देह व्यापार के कारोबार में धकेल दिया। वर्षों तक देह व्यापार के दलदल में घुटने के बाद वर्ष 2014 में पीड़िता मौका पाकर दरिंदों के चंगुल से किसी तरह भाग निकली और नजफगढ़ थाने पहुंची। जहां उसने आपबीती बताई। इसके बाद लड़की के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर सोनू पंजाबन संदीप वेदवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिसमें दोनों को सजा हुई।

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