Edited By vasudha,Updated: 12 Sep, 2018 12:23 PM
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके भाइयों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने सभी को जमानत दे दी है। हालांकि मामले के अन्य आरोपी कार्लो गेरोसा और जीआर हेश्के को अदालत में पेश न होने के कारण जमानत...
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में वायु सेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी तथा अन्य की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में त्यागी और उनके रिश्तेदारों को एक लाख रुपए की जमानत राशि और उतनी ही राशि का मुचलका भरने को कहा। उन्हें यह जमानत तब दी गई जब वे अपने खिलाफ जारी समन पर अदालत में पेश हुए।
अदालत ने इस मामले में 24 जुलाई को अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमेक्कानिका के पूर्व निदेशकों ग्यूसेप ओरसी तथा ब्रूनो स्पैगनोलिनी, त्यागी तथा अन्य आरोपियों को तलब किया था। अदालत ने अरोपियों को बुधवार को उसके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही इटली के बिचौलिए कार्लो गेरोसा तथा गुइडो हश्के और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के खिलाफ नए गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
इन छह के अलावा अदालत ने 28 भारतीयों और विदेशी व्यक्तियों तथा कंपनियों को आरोपी के तौर पर तलब किया था। इनमें वकील गौतम खेतान, अगस्ता वेस्टलैंड और इसकी मूल कंपनी फिनमेक्कानिका एसपीए शामिल हैं। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी करते हुए कहा कि करीब दो करोड़ 80 लाख यूरो के कथित धनशोधन मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। हालांकि विदेशी व्यक्ति और कंपनियां बुधवार को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुईं।
बता दें कि अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलिकॉप्टर घोटाला भारत द्वारा अगस्ता वेस्टलैण्ड कम्पनी से खरीदे जा रहे हेलिकॉप्टरों से संबंधित है। यूपीए-1 सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा हुआ था। यह मामला 2013-14 में सामने आया था। 36 सौ करोड़ रुपए के इस सौदे में कई भारतीय राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों पर अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है।