Edited By shukdev,Updated: 03 Sep, 2018 07:34 PM
मुंबई की विशेष अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए 24 सितंबर तक का समय दिया है। प्रवर्तन निदेशालय नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए अदालत में आवेदन दिया था। विजय माल्या के मामले की सुनवाई कर...
मुंबई : मुंबई की विशेष अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए 24 सितंबर तक का समय दिया है। प्रवर्तन निदेशालय नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए अदालत में आवेदन दिया था। विजय माल्या के मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की एक विशेष अदालत में माल्या के वकील ने सोमवार को कहा कि उसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।
वकील के जवाब पर जिरह करते हुए ईडी के वकील ने कहा कि कानून के अनुसार माल्या को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए और ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी कानून के तहत 30 जून को समन भेज कर 27 अगस्त को हाजिर होने के लिए आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 22 जून को आवेदन दे कर माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने का आग्रह किया था जिस पर अदालत ने समन जारी किया था।