Edited By vasudha,Updated: 12 Oct, 2018 06:37 PM
विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जाकिर की मुंबई स्थित चार संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई आतंक विरोधी कानून के तहत की। नाइक पर देशद्रोह के साथ युवाओं को आतंकी बनने...
नेशनल डेस्क: विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जाकिर की मुंबई स्थित चार संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई आतंक विरोधी कानून के तहत की। नाइक पर देशद्रोह के साथ युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाने के भी आरोप हैं।
इससे पहले एनआईए ने नाइक के मुंबई में दो फ्लैट और एक वाणिज्यिक संस्थान को सीज किया था। एजेंसी ने कोर्ट में नाइक की इन चार संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत देने की मांग की थी। एनआईए ने दलील दी कि नाइक विदेशों में रहते हुए यह संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद विभिन्न स्रोतों से उसे धन मिलना बंद हो गया।
बता दें कि NIA ने 18 नवंबर, 2016 को अपनी मुंबई शाखा में नाइक के खिलाफ यूएपीए कानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। दरअसल, नाइक जुलाई 2016 में बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए के रडार पर आया था। हमले के बाद आतंकियों ने कहा था कि जाकिर के भाषण से प्रेरित होकर उन्होंने यह हमला किया है। इसके बाद जाकिर नाइक भारत से फरार हो गया था।