Edited By Seema Sharma,Updated: 25 Nov, 2019 04:27 PM
पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिजनों को पद से हटने के बाद पांच साल तक विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की सुरक्षा देने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने महाराष्ट्र के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच ‘विशेष सुरक्षा...
नई दिल्लीः पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिजनों को पद से हटने के बाद पांच साल तक विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की सुरक्षा देने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने महाराष्ट्र के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच ‘विशेष सुरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक 2019' सोमवार को लोकसभा में पेश किया। विधेयक में कहा गया कि एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री तथा उनके साथ रहने वाले उनके परिजनों के लिए है। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद किसी व्यक्ति तथा उनके परिजनों को यह सुरक्षा पद छोड़ने की तारीख से पांच साल तक के लिए दी जाएगी।
प्रधानमंत्री को विशेष सुरक्षा प्रदान करने वाला यह विधेयक 1988 में लाया गया था और उसके बाद इसमें चार बार संशोधन किए गए। इन संशोधनों में पूर्व प्रधानमंत्री को विभिन्न अवधि के लिए एसपीजी सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। विधेयक में आखिरी बार 2003 में संशोधन किया गया था। विधेयक में कहा गया कि वर्तमान राजनीतिक माहौल तथा पड़ोसी देशों के व्यवहार को देखते हुए प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत कड़ी सुरक्षा आवश्यक है। पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा उनके परिजनों तक यदि इस सेवा का विस्तार लम्बी अवधि के लिए किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में एसपीजी के लिए संशोधन पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे इसलिए इस विधेयक में कई बार संशोधन किया गया और यह सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई।