बंगाल में सख्त लॉकडाउन लागू:  टैक्सी बस, मेट्रो पर रोक, जरुरी सेवाएं रहेंगी जारी

Edited By vasudha,Updated: 16 May, 2021 09:30 AM

strict lockdown in bengal from today

पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हो गया जिन्होंने कोविड महामारी को काबू में करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया है, जबकि कई राज्यों ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। बंगाल में आज सुबह 6 बजे से 30 मई को शाम 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन के...

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हो गया जिन्होंने कोविड महामारी को काबू में करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया है, जबकि कई राज्यों ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। बंगाल में आज सुबह 6 बजे से 30 मई को शाम 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन के दौरान वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और सभी तरह के जमावड़े पर भी रोक रहेगी।

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आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी 
इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। राज्य में पंद्रह दिनों के लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन, टैक्सी, बस, मेट्रो रेल, उपनगरीय ट्रेन भी नहीं चलेंगी। पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे।’’

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ट्रकों की आवाजाही पर रोक
ई-कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने (होम डिलीवरी) की सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। चिकित्सकीय सामानों, ऑक्सीजन और जरूरी खाद्य सामग्रियों को छोड़कर राज्य के भीतर ट्रकों की आवाजाही और माल ढुलाई भी प्रतिबंधित रहेगी। पेट्रोल पंप, वाहन मरम्मत की दुकानें, एलपीजी गैस के कार्यालय खुले रहेंगे जबकि बैंकों में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे के बीच कामकाज होगा। निजी वाहनों, टैक्सियों, ऑटोरिक्शा की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि अस्पताल, जांच केंद्र, टीकाकरण केंद्र, हवाई अड्डा और मीडिया संस्थान आने-जाने में गाड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। 

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बंगाल सरकार ने शनिवार को की लॉकडाउन की घोषणा 
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समेत सभी तरह के जमावड़े पर पाबंदी रहेगी। चाय बागानों में एक पाली में 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ काम हो सकेगा वहीं जूट मिलों में 30 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे। बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने और महामारी को काबू में करने के वास्ते लोगों की आवाजाही कम करने एवं सभाओं के जरिये लोगों के एकत्रित होने से उनका एकदूसरे के सम्पर्क में आना सीमित करने के लिए अतिरिक्त पाबंदियां आवश्यक हैं।

 

  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोरोना वायरस के चलते लगायी गई पाबंदियां इस प्रकार हैं:
  • दिल्ली में 19 से 17 मई तक लॉकडाउन
  • हरियाणा में 17 मई तक लॉकडाउन
  • बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन
  • ओडिशा में 5 से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन 
  • राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन
  • झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों
  • छत्तीसगढ़ में 31 मई तक कोविड-19 लॉकडाउन 
  • चंडीगढ़ में सप्ताहांत कर्फ्यू पाबंदियां 18 मई तक 
  • मध्य प्रदेश में 17 मई तक 'जनता कर्फ्यू' लागू
  • महाराष्ट्र ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 1 जून तक बढ़ी
  • गोवा में 24 मई तक कर्फ्यू लागू
  • नागालैंड में 21 मई तक सप्ताह भर के लिए पूर्ण लॉकडाउन 

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