कोरोना ने डाला होली के रंग में भंग, जानें अपने-अपने राज्यों की गाइडलाइंस

Edited By rajesh kumar,Updated: 29 Mar, 2021 08:25 AM

strict observance of holi in view of corona

देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन कराया जाए।

नई दिल्लीः देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्र ने कहा कि आगामी त्योहारों होली, शब-ए-बारात, फसलों से जुड़े त्योहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करें और लोगों से कोरोना नियमों का पालन कराएं। प्रशासन ने लोगों से त्योहार के बीच और अधिक एहतियात बरतने की अपील की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। साथ ही राज्यों ने भी अपने स्तर पर गाइड लाइन जारी की है। 

दिल्ली में फीका रहेगा रंगों का त्योहार
दिल्ली में होली समेत अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इकट्ठा होकर होली खेलने की इजाजत नहीं है। लोगों को घरों में ही होली खेलने को कहा गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। किसी भी सार्वजनिक जगहों पर होली उत्सव मनाने पर रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को दिए अपने आदेश में कहा, 'सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब ए बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहार के दौरान भीड़ इकट्ठा न हो।

महाराष्ट्र में जुर्माना
महाराष्ट्र में राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। रेस्तरां, पार्क और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि, खाने की डिलीवरी में छूट दी गई है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों की सख्त मनाही है।मुंबई की मेयर ने होली घर में ही मनाने की अपील की है।  

उत्तराखंड में जारी गाइडलाइन
उत्तराखंड सरकार ने भी होली के त्योहार को देखते हुए ताजा गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि संक्रमण में तेजी आई है और होली के त्योहार को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव के दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन जरूरी है ताकि महामारी को नियंत्रित रखा जा सके। उन्होंने जनता के कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशानिर्देशों का प्रचार- प्रसार करने का निर्देश दिया। सरकार ने आदेश जारी किया कि होलिका दहन में महज 50 फीसदी लोगों को रहने की इजाजत होगी। बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल होने की मंजूरी नहीं होगी।

सुखना लेक में 29 मार्च को एंट्री बैन
वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने होली मिलन समारोहों को रद्द कर दिया है। साथ ही होटल्स, रेस्टोरेंट्स या क्लब में भी होली कार्यक्रम करने की मनाही का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने अपने आदेश में लोगों को होली का त्योहार घरों में ही मनाने के लिए सलाह दी है। सुखना लेक, मॉल, बाजार और मंडियों में कोविड के नियमों को लेकर सख्ती रखी जाएगी। सुखना लेक में 29 मार्च को एंट्री बैन रहेगी। 
 
बिहार में होली का रंग पहले जैसा नहीं
बिहार में भी इस बार होली का रंग पहले जैसा नहीं दिखेगा। बिहार में होली को लेकर सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें, क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे की सजग और सचेत रहें। दूसरे कई देशों और हमारे कई राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं।  अन्य राज्यों की तरह बिहार की हालत उतनी बुरी नहीं, फिर भी हमें सचेत रहना होगा। 

उत्तर प्रदेश में इस बार की होली 
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगा। किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है।

मध्यप्रदेश में होली
संक्रमण के प्रसार को रोकने लिए शिवराज सरकार बेहद सख्ती बरत रही है। राज्य में 20 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमाघर बंद रहेंगे।पहले तीन जिलों- भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संडे लॉकडाउन लगाया था, जिसे बढ़ाकर अब 12 जिलों में लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार देर शाम विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर शहरों के साथ छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन का एलान कर दिया है। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल और छिंदवाड़ा और खरगोन में रविवार लॉकडाउन हो रहा है। इस तरह अब 12 शहरों में इस रविवार लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन शनिवार रात  10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। 

झारखंड में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रहेगी पाबंदी
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब लोग अपने घर पर ही परिवार के बीच सीमित रहकर ही इन त्योहारों को मना सकेंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकलेंगे। इतना ही नहीं आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

 

 

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