आज से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती, दूसरी पार आने-जाने के लिए बनाए गए ये नियम

Edited By Seema Sharma,Updated: 01 May, 2020 11:18 AM

strictly on delhi haryana border from today

कोरोना की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती की जा रही है। आज से दिल्ली से गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर जा रहे लोगों को कई नियमों के साथ एंट्री मिलेगी। आज से बिना पास वालों को हरियाणा के इन जिलों में एंट्री नहीं है।...

नेशनल डेस्कः कोरोना की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती की जा रही है। आज से दिल्ली से गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर जा रहे लोगों को कई नियमों के साथ एंट्री मिलेगी। आज से बिना पास वालों को हरियाणा के इन जिलों में एंट्री नहीं है। इतना ही नहीं पास अलावा अब लोगों को इन जिलों मे प्रवेश से पहले बॉर्डर पर ही मेडिकल जांच करवानी होगी। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जिन्हें पहले अनुमति दी गई है, वे बॉर्डर के आ-जा सकेंगे। यह आदेश 3 मई तक लागू रहेगा। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। गुड़गांव से लगने वाली दिल्ली के सभी 7 बॉर्डर पर मेडिकल टीम राउंड ओ क्लॉक ड्यूटी पर तैनात रहेगी और बिना जांच के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

 

यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक तापमान ज्यादा हुआ तो उसे भी एंट्री नहीं मिलेगी। जिनका तापमान बढ़ा मिला उनको ऐम्बुलेंस में ले जाकर होम क्वारंटीन किया जाएगा। गुड़गांव में एंट्री के लिए लोगों की तीन लेवल पर जांच होगी। देखा जाएगा कि शख्स के फोन में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं। थर्मल जांच होगी। अगर लक्षण दिखे तो रैपिड जांच होगी।सरकारी कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी व कर्मचारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, डाक विभाग, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाने पर बॉर्डर पर पहले की तरह अनुमति होगी।

 

इन सुविधाओं को छूट
ऐम्बुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर, टैंकर को भी अनुमति होगी। सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गी, दूध, अनाज, दाल व अन्य खाने का सामान आपूर्ति करने वालों, पशुओं और मुर्गी पालन, सूअर पालन आदि के लिए हरा, सूखा चारा आपूर्ति करने वालों को भी आने-जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही दवाओं, चिकित्सा उपकरणों व निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल आपूर्ति करने वालों के साथ पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं सप्लाई करने वालों को भी छूट रहेगी।

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