SC का CBI काे निर्देश, 67,000 करोड़ के विमान 'घोटाले' की जांच समय पर हाे पूरी

Edited By ,Updated: 05 Jan, 2017 04:53 PM

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 2005-06 में यूपीए सरकार के समय 111 विमानों की खरीद के

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 2005-06 में यूपीए सरकार के समय 111 विमानों की खरीद के मामले में चल रही जांच को तय समय सीमा में पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई तय समय सीमा में जून 2017 तक जांच पूरी कर लेगी। याचिका में कहा गया था कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान एयर इंडिया ने बिना वजह 111 विमान खरीदे, जिससे सरकारी खजाने को 67,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

मामले की जांच अभी विचाराधीन
विमानों की 'अनावश्यक खरीद' में सीपीआईएल की तरफ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि सीबीआई पहले ही इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है और मामले की जांच अभी विचाराधीन है। ऐसे में कोर्ट इस मामले में सुनवाई की जरूरत महसूस नहीं करती। इसलिए याचिका का निपटारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी संसद में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।

SC को नहीं देना चाहिए आदेश 
इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश होते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तीन एजेंसियों की जांच चल रही है। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, CAG और सीबीआई मामले की जांच कर रही हैं। यहां तक कि सीबीआई मामले से जुडे 55 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। संसद की PAC और CAG दोनों संसद के प्रति जवाबदेह हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहिए। इस मामले की जांच जून 2017 तक जांच पूरी हो जाएगी।

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