अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिया तो नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ: सुप्रीम कोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jul, 2017 11:42 AM

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फर्जी जाति प्रमाण के जरिए डिग्री और नौकरी पाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूख साफ कर दिया है। कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए इस पर लोगों को कड़े निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली: फर्जी जाति प्रमाण के जरिए डिग्री और नौकरी पाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूख साफ कर दिया है। कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए इस पर लोगों को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि  अगर कोई व्यक्ति फर्जी प्रमाण के साथ पकड़ा जाता है तो उसे डिग्री और नौकरी दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वे सजा के हकदार भी होंगे। 

दोषी के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई
कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई लंबे समय से नौकरी कर रहा है और दोषी पाया जाता है, फिर भी उसे नौकरी गवानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो नौकरी में 20 साल भी बिता चुका है और उसकी जाति प्रमाण पत्र फर्जी है तो भी वो नौकरी खोएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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