तीन तलाक: SC ने सलमान खुर्शीद को अदालत मित्र के तौर पर सहायता देने को मंजूरी दी

Edited By ,Updated: 03 May, 2017 12:53 PM

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उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को मुसलमानो में प्रचलित ‘तीन तलाक’, ‘निकाह हलाला’ और बहुविवाह जैसी प्रथाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती.......

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को मुसलमानो में प्रचलित ‘तीन तलाक’, ‘निकाह हलाला’ और बहुविवाह जैसी प्रथाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाओं की सुनवाई में अदालत मित्र के तौर पर सहायता देने को आज मंजूरी दी।  प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता खुर्शीद को इस मामले में लिखित में अपना पक्ष देने को भी मंजूरी दी। 

कांगे्रस नेता ने अदालत से कहा कि इस मामले में लिखित में अपना पक्ष रखने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है और वह इस मामले में कुछ याचिकाएं दाखिल करना चाहते हैं। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे रिकॉर्ड में रखेंगे। यह कोई मुद्दा नहीं है।’’  पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ‘तीन तलाक’, ‘निकाह हलाला’ और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 मई से सुनवाई शुरू करेगी। 

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