SC का तीसरा बड़ा फैसला- अदालती कार्यवाही के LIVE टेलिकास्ट को दी हरी झंडी

Edited By vasudha,Updated: 26 Sep, 2018 02:45 PM

supreme court allows live streaming of proceedings

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालती कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करने की आज हरी झंडी दे दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम मुद्दों की कार्यवाही के दौरान रिकॉर्डिंग और...

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट के लिए आज बड़ा दिन है। कोर्ट ने 3 अहम मामलों पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एससी-एसटी वर्ग को राहत देते हुए सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को बरकरार रखा है। वहीं, दूसरे फैसले में आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब तीसरे बड़े फैसले में अदालती कार्यवाही का लाइव टेलिकास्ट करने को हरी झंडी दे दी है।

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम मुद्दों की कार्यवाही के दौरान रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग करने की अनु​मति दे दी है। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कीटाणुओं के नाश के लिये सूरज की रोशनी बेहतरीन है। पीठ ने कहा कि वह जनता के अधिकारों में संतुलन बनाने और वादकारियों की गरिमा की रक्षा के लिये शीघ्र ही आवश्यक नियम तैयार करेगी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति खानविलकर ने इस संबंध में एक फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने सहमति व्यक्त करते हुए अलग फैसला सुनाया।  

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पीठ ने कहा कि अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण ‘जनता का जानने का अधिकार’ पूरा होगा और यह न्यायिक कार्यवाही में पहले से अधिक पारर्दिशता लाएगा। शीर्ष अदालत ने न्यायिक कार्यवाही के सीधे प्रसारण और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिये कानून की छात्रा स्नेहिल त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह तथा गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। 

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केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालती कार्यवाही के लाइव टेलिकास्ट के दिशा-निर्देशों पर अपने सुझाव दिए थे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि लाइव टेलिकास्ट का पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में शुरू किया जा सकता है। यह ऐसे मामलों में होगा जो संवैधानिक महत्व के हैं। इसी तरह की एक याचिका वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी दाखिल की है। उन्होंने कहा था कि सभी महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसे लाइव दिखाया जाए। अगर लाइव दिखाना संभव ना हो तो यू-ट्यूब पर वीडियो को बाद में अपलोड किया जाए। 

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