Edited By Anil dev,Updated: 08 Jul, 2019 02:12 PM
उच्चतम न्यायालय ने फिल्म आर्टिकल 15 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी किये गये सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उपयुक्त प्राधिकार के पास जाने को...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने फिल्म आर्टिकल 15 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी किये गये सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उपयुक्त प्राधिकार के पास जाने को कहा।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, आप कानून के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकार के पास जाएं। आयुष्मान खुराना अभिनीत यह फिल्म 28 जून को रिलीज हुई थी। याचिकाकर्ता च्ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया फिल्म को मिले प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय पहुंचा था।
उसने आरोप लगाया कि इस फिल्म में आपत्तिजनक संवाद हैं जो समाज में अफवाह एवं जातीय घृणा फैला रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के यह कहने के बाद याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उपयुक्त प्राधिकार के पास जाना चाहिए, उसके वकील ने याचिका वापस ले ली।