आर्टिकल 15 को मिले सीबीएफसी प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग सुनवाई से SC का इनकार

Edited By Anil dev,Updated: 08 Jul, 2019 02:12 PM

supreme court article 15 sa bobde

उच्चतम न्यायालय ने फिल्म आर्टिकल 15 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी किये गये सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उपयुक्त प्राधिकार के पास जाने को...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने फिल्म आर्टिकल 15 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी किये गये सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उपयुक्त प्राधिकार के पास जाने को कहा। 

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, आप कानून के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकार के पास जाएं। आयुष्मान खुराना अभिनीत यह फिल्म 28 जून को रिलीज हुई थी। याचिकाकर्ता च्ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया फिल्म को मिले प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय पहुंचा था। 

उसने आरोप लगाया कि इस फिल्म में आपत्तिजनक संवाद हैं जो समाज में अफवाह एवं जातीय घृणा फैला रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के यह कहने के बाद याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उपयुक्त प्राधिकार के पास जाना चाहिए, उसके वकील ने याचिका वापस ले ली। 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!