SC कलीजियम ने नहीं लिया जस्टिस जोसेफ पर कोई फैसला, बेनतीजा रही बैठक

Edited By Anil dev,Updated: 03 May, 2018 05:43 AM

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उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने की संभावना है जिसमें शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति हेतु उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ के नाम पर फिर से विचार होना है। पिछले सप्ताह सरकार ने जोसेफ के...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने की संभावना है जिसमें शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति हेतु उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ के नाम पर फिर से विचार होना है। पिछले सप्ताह सरकार ने जोसेफ के नाम को कॉलेजियम के पास वापस भेजा था। 
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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र , न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर , न्यायमूर्ति रंजन गोगोई , न्यायमूर्र्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्र्ति कुरियन जोसेफ वाला पांच सदस्यीय कॉलेजियम विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा न्यायमूर्ति जोसेफ को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश से संबंधित फाइल वापस करते वक्त सीजेआई को भेजे गये पत्र पर विस्तृत चर्चा कर सकता है।  दस जनवरी को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए न्यायमूर्र्ति जोसेफ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा के नाम की सिफारिश की गई थी। सरकार ने 26 अप्रैल को कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और जोसेफ के नाम पर फिर से विचार करने को कहा था। 
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मल्होत्रा ने 27 अप्रैल को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस शासित उत्तराखंड में 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को निरस्त करने वाली पीठ के प्रमुख न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत के लायक नहीं माना। केन्द्र का कहना है कि यह प्रस्ताव शीर्ष अदालत के मानकों के अनुरूप नहीं है और उच्चतर न्यायपालिका में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधत्व है। जोसेफ केरल से ही आते हैं। केन्द्र ने उनकी वरिष्ठता पर भी सवाल उठाया और कहा , ‘‘ वह अखिल भारतीय आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त वरिष्ठता में 42 वें स्थान पर आते हैं। ’’ न्यायमूर्ति जोसेफ जुलाई 2014 से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 

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