Edited By Yaspal,Updated: 04 Apr, 2019 07:00 PM
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने पर बहस के बाद गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि भारत देश में सूचना के अधिकार के तहत मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस को भी लाने की मांग कर रहे हैं...
नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने पर बहस के बाद गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि भारत देश में सूचना के अधिकार के तहत मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस को भी लाने की मांग कर रहे हैं।
इस मामले में इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। कॉलेजियम के फैसले और सिफारिशों की जानकारी व अन्य सूचनाएं सार्वजनिक करना जनहित में नहीं है।
बता दें कि सीजेआई के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने के मामले में पांच जजों की संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। इस पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे हैं।