Edited By shukdev,Updated: 10 Jul, 2019 06:28 PM
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल (एस) के बागी विधायकों की याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। इस सुनवाई गुरुवार को हो सकती है। बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल (एस) के बागी विधायकों की याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। इस सुनवाई गुरुवार को हो सकती है। बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए इसकी त्वरित सुनवाई करने का उससे अनुरोध किया।
रोहतगी ने दलील दी कि विधानसभा अध्यक्ष अपने दायित्य का पालन नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में इस समय अजीब परिस्थिति है। विधायकों को जनता के पास दोबारा भी जाना है। उन्होंने कहा कि वह मामले की सुनवाई आज या कल चाहते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने आज त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, ‘हम देखेंगे कि मामले की सुनवाई कब की जाए।' विधायकों का कहना है कि राजनीतिक उद्देश्य के कारण अध्यक्ष उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं कर रहे हैं और अल्पमत में आ चुकी जेडी(एस)-कांग्रेस सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।