बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Edited By Yaspal,Updated: 14 Jun, 2019 06:49 PM

supreme court denies immediate hearing on petition against ballot paper

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा चुनाव कराने के निर्देश देने की याचिका दाखिल की गई, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। वकील मनोहर शर्मा ने गुरुवार को अदालत में यह याचिका दाखिल....

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा चुनाव कराने के निर्देश देने की याचिका दाखिल की गई, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। वकील मनोहर शर्मा ने गुरुवार को अदालत में यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव रद्द करके अदालत से बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने के निर्देश देने को कहा था।
PunjabKesari
शर्मा ने गुरुवार को कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स (आरपी) एक्ट के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इन चुनाव परिणामों को खारिज किया जाए और बैलेट पेपर के जरिए नए चुनाव कराए जाएं। शर्मा ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 हाल ही में संपन्न हुए हैं। जिसमें भारतीय जनता पार्टी 300 से भी अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर सत्ता में आई है। वहीं कांग्रेस पार्टी महज 52 सीट पर आकर सिमट गई। विपक्षी पार्टियां कई चुनावों में हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही हैं। 

 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!