Edited By Anil dev,Updated: 03 Mar, 2020 02:02 PM
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस को चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में झटका देते हुए 2019 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। फड़णवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अपने खिलाफ लंबित दो...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस को चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में झटका देते हुए 2019 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। फड़णवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने का आरोप है।
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में 2019 में फड़णवीस के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, जिसकी समीक्षा के लिए फड़णवीस ने याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पिछले साल सुनाए गए आदेश की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कहा, याचिकाओं की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। इन्हें खारिज किया जाता है। आदेश 18 फरवरी को पारित किया गया था और मंगलवार को इसे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाला गया।