Edited By Seema Sharma,Updated: 04 Mar, 2020 04:09 PM
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा में भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट के पास भेज दिया और उसे इसी शुक्रवार को इन मामलों पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वाले...
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा में भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट के पास भेज दिया और उसे इसी शुक्रवार को इन मामलों पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले को 13 अप्रैल के लिए टाल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश के बाद अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।
चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने दंगा पीड़ित याचिकाकर्ताओं के वकील कॉलिन गोंजाल्विस को कहा कि वह कुछ राजनैतिक नेताओं के नाम दिल्ली हाईकोर्ट को सुझाए ताकि वह (हाईकोर्ट) शांति बहाली की संभावना तलाशने पर विचार करे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की शिकायत को लेकर एक याचिकाकर्ता हर्ष मंदर से शुक्रवार तक जवाब देने को कहा।
इस दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि दिल्ली में स्थिति अभी सही नहीं है, इसलिए पुलिस ने भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला कुछ समय के लिए टाल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली दंगा के मामले में दंगाइयों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। अबतक 468 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। याचिकाकर्ता को केवल तीन लोगों ( भाजपा नेताओं) के खिलाफ ही प्राथमिकी में रुचि है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 468 प्राथमिकियों में कुछ और प्राथमिकी जोड़े जा सकते हैं, अगर पुलिस दोनों तरफ़ के लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करती है, तब कोई समस्या नहीं होगी।