जयललिता को भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया नहीं जाएगा: SC

Edited By ,Updated: 05 Apr, 2017 05:59 PM

supreme court dismissed plea in jayalalithaa case

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कर्नाटक सरकार की पुनरीक्षण याचिका आज खारिज कर दी। कर्नाटक सरकार ने अपनी पुनर्विचार याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि वह स्वर्गीय जयललिता को भी दोषी ठहराए जाने और निचली अदालत के 100 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखे। अदालत ने गत फरवरी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए निचली अदालत के फैसले को जायज ठहराया था।  निचली अदालत ने जयललिता, उनकी निकट सहयोगी वी के शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को दोषी ठहराते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई थी।   

सुनवाई पूरी होने तक जीवित थीं जयललिता
हालांकि शीर्ष अदालत ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता के निधन की वजह से उन्हें आदेश से अलग रखा था। कर्नाटक सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि शीर्ष अदालत में सुनवाई पूरी होने तक जयललिता जीवित थीं इसलिए यह फैसला उन पर भी लागू होना चाहिए और न्यायालय उनकी संपत्ति जब्त कर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश जारी करें। नियमों के मुताबिक, नियमित मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ही अपने चैंबर में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई भी करती है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, हमने कर्नाटक सरकार की याचिका पर गुण-दोष के आधार पर गौर किया। हमने यह पाया कि 14 फरवरी 2017 के आदेश में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।

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