पुलिस भर्ती मामलाः SC ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को किया तलब

Edited By ,Updated: 17 Apr, 2017 04:41 PM

supreme court home secretary

बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित 6 राज्यों में पुलिस बल में व्यापक रिक्तियों से नाराज उच्चतम न्यायालय ने

नई दिल्ली: बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित 6 राज्यों में पुलिस बल में व्यापक रिक्तियों से नाराज उच्चतम न्यायालय ने इन राज्यों के गृह सचिवों को आज तलब किया। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की रिक्तियों का उल्लेख करते हुए इन राज्यों के गृह सचिवों या कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को आगामी शुक्रवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया।  

पीठ ने कहा कि 2013 के ज्यादातर आंकड़े इस बात के संकेत देते हैं कि विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों में व्यापक रिक्तियां हैं। हमारा प्रयास होगा कि इन रिक्तियों को भरने की निगरानी की जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों के 40 हजार पद रिक्त हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा डेढ़ लाख का है। न्यायालय ने इन 6 राज्यों को रिक्तियां भरने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का रोडमैप बताने का निर्देश दिया। न्यायालय मनीष कुमार की याचिका की सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता ने रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की निगरानी का अनुरोध किया है। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। 

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