Edited By Anil dev,Updated: 24 Jul, 2019 12:38 PM
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर आज सुनवाई करते हुए केंद्र, 5 राज्यों और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अवैध बालू खनन में शामिल संस्थाओं के खिलाफ अभियोग की मांग करने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार,सीबीआई और पांच राज्यों की सरकारों को बुधवार को नोटिस जारी किए।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी किए। पीठ ने ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए जिसमें दावा किया गया है कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव ने बहस के दौरान न्यायालय से कहा कि अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राज्यों में रेत खनन हो रहा है। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीआई को याचिका में उल्लेखित बालू खनन घोटालों पर मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने के आदेश दे।
बता दें कि याचिका में देश में नियम विरुद्ध हो रहे रेत उत्खनन पर लगाम लगाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।