सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, दिल्ली को हर दिन दें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन

Edited By Seema Sharma,Updated: 07 May, 2021 02:48 PM

supreme court orders center give 700mt oxygen to delhi every day

कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन कमी पर शुक्रवार को तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सख्ती से कहा कि केंद्र को अगले आदेश तक दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने...

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को सख्त शब्दों में कहा कि उसे शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक रोजाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसपर अमल होना ही चाहिए तथा इसके अनुपालन में कोताही उसे “सख्ती” करने पर मजबूर करेगी। दो दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को कोरोना के मरीजों के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति के निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि ‘‘अधिकारियों को जेल में डालने से” ऑक्सीजन नहीं आएगी और प्रयास जिंदगियों को बचाने के लिए किए जाने चाहिए।

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हालांकि, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी को हर दिन 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (LMO) की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कार्यवाही में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने शुक्रवार को पीठ को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी को “आज सुबह 9 बजे तक 86 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली और 16 मीट्रिक टन मार्ग में है।”

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पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए और यह होना ही चाहिए, हमें उस स्थिति में आने पर मजबूर न करें जहां हमें सख्त होना पड़े।” साथ ही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन के लिए आपूर्ति की गई और फिर “टैंकर नहीं हैं” और परिवहन में दिक्कतें हैं जैसे कई विरोध-पत्र दायर किए जा रहे हैं। पीठ के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को सुनवाई से पहले मुद्दे पर जस्टिस शाह से विचार-विमर्श किया है और दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन LMO दिए जाने को लेकर सर्वसम्मति बनी है।

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पीठ ने कहा, “हम चाहते हैं कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन एलएमओ दी जाए और हमारा मतलब है कि यह निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसकी आपूर्ति करनी ही होगी और हम दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहते। हमारे आदेश को अपलोड होने में दोपहर तीन बजेंगे लेकिन आप काम पर लगें और ऑक्सीज का प्रबंध करें।'' इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह पूरे भारत में वैश्विक महामारी की स्थिति है और हमें राष्ट्रीय राजधानी को ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के तरीके तलाश करने होंगे।

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