कागजों पर धुआं उड़ा रहे हैं 53 हजार से अधिक पुराने वाहन

Edited By Anil dev,Updated: 31 Oct, 2018 11:34 AM

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उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाते हुए परिवहन विभाग को यह घोषणा करने का निर्देश दिया कि यदि ऐसे वाहन चलते पाएं जाएं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

नोएडा(ब्यूरो): उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाते हुए परिवहन विभाग को यह घोषणा करने का निर्देश दिया कि यदि ऐसे वाहन चलते पाएं जाएं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। 

 परिवहन विभाग ने जारी किया है नोटिस
इस आदेश के बाद से ही संभागीय परिवहन अधिकारी एके पांडेय नें भी नोएडा में पुराने वाहनों को जब्त करने का निर्देश जारी कर दिया। हालांकि एक आकड़ें पर नजर डालें तो पता चला जाएगा कि शहर में कितने पुराने वाहन सड़कों दौड़ते हुए प्रदूषण फैला रहे हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक नोएडा में दस साल व पंद्रह साल के डीजल, पेट्रोल व सीएनजी वाहनों की संख्या 53,686 है। इनमें से लगभग 27 हजार दो पहिया वाहन हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन वाहनों में से अधिकांश वाहन तो कबाड़ हो चुके हैं। कागजों पर धुआं उड़ाते इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर दी है।  

ट्रैफिक विभाग को सौंपेगे वाहनों की सूची
एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने बताया कि शहर में 10 व 15 साल पुराने वाहनों की सूची ट्रैफिक विभाग को भी सौंपी जाएगी। जुगाड़ की मदद सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर जब्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इन पुराने वाहनों को एनसीआर के बाहर ले जाना चाहता है तो उसकी एनओसी परिवहन विभाग के तरफ से जारी कर दी जाएगी।

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जारी हुए आदेश
इस योजना का मकसद एनसीआर और आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण से निबटना है और वायु की गुणवत्ता में गिरावट होने पर सुधार के तत्काल कदम उठाना है। इससे पहले, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी एनसीआर की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी थी। 

पहले भी कई बार लग चुका है प्रतिबंध
इससे पहले भी दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पुरानी गाडिय़ों पर कई बार प्रतिबंध लागू किया जा चुका है। एनजीटी ने सबसे पहले अप्रैल 2015 में 15 साल पुराने पेट्रोल व डीजल गाडिय़ों पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह के लिए एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। जुलाई 2017 में एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाडिय़ों पर बैन का आदेश दिया था। 

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