राहुल की ब्रिटिश नागरिकता मामले में याचिका खारिज

Edited By ,Updated: 30 Nov, 2015 05:11 PM

supreme court rahul gandhi

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से जांच कराने संबंधी जनहित याचिका आज खारिज कर दी।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से जांच कराने संबंधी जनहित याचिका आज खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद याचिका निरस्त कर दी। न्यायालय ने कहा कि कोई भी जनहित याचिका व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकती।


शीर्ष अदालत ने याचिका के साथ संलग्न् किये गए दस्तावेजों और कागजातों की सत्यता पर भी सवाल खड़े किए। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में थोड़ा भी संवेदनशील व्यक्ति जनहित याचिका दायर करना शुरू कर देगा। शे से वकील शर्मा ने दलील दी थी कि कांग्रेस नेता ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित करके और ब्रिटेन में कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष कंपनी दस्तावेज में लंदन का पता देकर आपराधिक कार्य किया है। 


शर्मा का कहना था कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और सी.बी.आई. को प्रतिवेदन दिया था कि एक ब्रितानी नागरिक का लोकसभा चुनाव लड़ना अनुचित था और इसकी जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए उन्हें शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले गत 23 नवंबर को न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन उसने इन्कार कर दिया था। गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया था और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की थी। 

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