नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अगली सुनवाई 19 फरवरी को

Edited By Seema Sharma,Updated: 30 Jan, 2019 01:58 PM

supreme court refuses to ban new sc st act next hearing on february 19

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति\अनुसूचित जनजाति (अजा\अजजा) कानून में संशोधनों पर रोक लगाने से बुधवार को पुन: इनकार कर दिया और कहा कि केंद्र की पुनरीक्षण याचिका समेत सभी मामलों पर 19 फरवरी को सुनवाई की जाएगी।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति\अनुसूचित जनजाति (अजा\अजजा) कानून में संशोधनों पर रोक लगाने से बुधवार को पुन: इनकार कर दिया और कहा कि केंद्र की पुनरीक्षण याचिका समेत सभी मामलों पर 19 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। जस्टिस यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है और सभी मामलों पर 19 फरवरी को सुनवाई करना उचित होगा। अधिनियम में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इन संशोधनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की लेकिन पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने 25 जनवरी को कहा था कि वह अजा/अजजा अधिनियम 2018 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं एवं केंद्र की पुर्निवचार याचिका को उचित पीठ के समक्ष एक साथ सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। इससे पहले शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न की रोकथाम) संशोधन कानून, 2018 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस संशोधित कानून के जरिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने के प्रावधान को बहाल किया गया है।

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