Edited By ,Updated: 17 Nov, 2015 10:50 AM
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी क्लिनिक्स और उनके ऐड पर गाइडलाइन बनाने का ऑर्डर देने की मांग से जुड़ी पिटीशन ठुकरा दी है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी क्लिनिक्स और उनके ऐड पर गाइडलाइन बनाने का ऑर्डर देने की मांग से जुड़ी पिटीशन ठुकरा दी है। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने गुवाहाटी की डॉक्टर चंद्र लेखा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर मशहूर कंपनी की क्रीम लगाने से आप गोरे नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है?
अगर हम ऐसी याचिकाएं सुनने लगे तो कल लोग ये कहते कोर्ट आ जाएंगे कि बाल उगाने वाले तेल से उनके बाल नहीं आए। हम ऐसे मामलों में गाइडलाइन जारी करने के लिए नहीं बैठे हैं। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ऐसे मामलों को लेकर उपभोक्ता अदालत जाएं। चंद्रलेखा ने मांग की थी, कॉस्मेटिक्स सर्जरी व अंगों को सुंदर बनाने का दावा करने वाले उत्पादों को लेकर कोर्ट दिशानिर्देश जारी करे।