Edited By Yaspal,Updated: 28 Jun, 2019 06:11 PM
उच्चतम न्यायालय ने बिजवासन से आम आदमी पार्टी(आप) के असंतुष्ट विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत की विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली अवकाशकालीन खंडपीठ...
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बिजवासन से आम आदमी पार्टी(आप) के असंतुष्ट विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत की विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली अवकाशकालीन खंडपीठ ने शुक्रवार को कर्नल सहरावत की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कर्नल सहरावत के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) में शामिल होने को लेकर उन्हें विधायक से अयोग्य ठहराये जाने का नोटिस दिया है। खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा ‘‘ आप ने जो बिन्दु उठाये हैं उनका दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बचाव करें। हम इस समय आपकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर रहे।''
गोयल ने कर्नल सहरावत के भाजपा में शामिल होने पर दल बदल कानून के तहत कर्नल सहरावत को अयोग्य ठहराते हुए नोटिस जारी किया है। कर्नल सहरावत ने अमर सिंह मामले में जबाव का आग्रह किया था जो एक निष्कासित सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराये जाने से संबंधित था।