कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं होगी सीबीआई जांच

Edited By Monika Jamwal,Updated: 05 Oct, 2018 02:20 PM

supreme court reject cbi demand in kathua rape case

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सनसनीखेज कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिये दायर याचिका खारिज कर दी। इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गयी जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते फिर से जांच की मांग की थी।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सनसनीखेज कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिये दायर याचिका खारिज कर दी। इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गयी जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते फिर से जांच की मांग की थी।  न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामले में दो अन्य आरोपियों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को देने की मांग की गई थी। दोनों याचिकायें खारिज करते हुये पीठ ने कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान निचली अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठा सकता है।

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मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र दायर किया और एक किशोर के खिलाफ अलग से आरोपपत्र दायर किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह नाबालिग लडक़ी को कथित तौर पर अगवा किया गया, नशे की दवा दी गई और एक पूजा स्थल के भीतर उससे बलात्कार किया गया। बाद में लडक़ी की हत्या कर दी गई थी। 
 

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