सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुदुचेरी में भी हो लागू- वी. नारायणसामी

Edited By Yaspal,Updated: 04 Jul, 2018 07:18 PM

supreme court s decision to be implemented in puducherry  v narayanasam

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच छिड़ी जंग पर फैसला सुनाया। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि यह फैसला सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना चाहिए।

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच छिड़ी जंग पर फैसला सुनाया। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि यह फैसला सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना चाहिए। नारायणसामी और पुदुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी में अधिकारों को लेकर जंग छिड़ी हुई है।

कांग्रेस नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से उप-राज्यपाल इंकार करेंगी तो वह उनके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेदी अब अपना रवैया बदलेंगी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करेगा, उसे गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में लंबे समय से चल रही अधिकारी की जंग को लेकर फैसला सुनाया है। इस फैसले में अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मुख्यमंत्री को ही दिल्ली का मुखिया माना है।

मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेंगे उप-राज्यपाल
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज संविधान की धारा 239एए के तहत दी गई शक्तियों के अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की मदद और सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने उप-राज्यपाल को दिल्ली का बॉस बताया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अन्य निर्णय में उप-राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र तय कर दिया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है जिसमें उपराज्यपाल को दिल्ली का बॉस बताया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अन्य टिप्पणियों से उपराज्यपाल का अधिकार क्षेत्र तय कर दिया है। 

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