Edited By Anil dev,Updated: 29 Nov, 2019 12:42 PM
उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आपको हमें संतुष्ट करना होगा कि शारदा चिट फंड मामले में सीबीआई को राजीव कुमार की हिरासत देना क्यों जरूरी है।
मेहता ने पीठ से कहा कि राजीव कुमार कुछ समय से फरार थे और उन्होंने जांच के दौरान एकत्रित सामग्री को दबा दिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।