खदान हादसे पर बोला SC- जारी रखें बचाव कार्य, हो सकता ​है चमत्कार

Edited By vasudha,Updated: 11 Jan, 2019 02:00 PM

supreme court says keep trying meghalaya mine rescue operation

मेघालय की 370 फुट गहरी खदान में पिछले कई दिनों से फंसे 15 मजदूर अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनको बचाने का अभियान जारी लेकिन लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है...

नेशनल डेस्क: मेघालय की 370 फुट गहरी खदान में पिछले कई दिनों से फंसे 15 मजदूर अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनको बचाने का अभियान जारी है लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। वहीं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने में केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि वह विशेषज्ञों की मदद ले और खनिकों के बचाव कार्य की कोशिशों को जारी रखे। 
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जस्टिस ए. के. सीकरी की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि चमत्कार भी होते हैं। क्या पता कम से कम कुछ खनिक अब भी जिंदा हों? इस दौरान कोर्ट ने मेघालय सरकार को फटकार भी लगाई। पीठ ने पूछा कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? इसपर राज्य सरकार ने कहा कि उस अवैध खदान को चलाने में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 
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इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि खदान में फंसे 15 खनिकों के बचाव कार्य में परेशानियां आ रही हैं क्योंकि 355 फुट गहरी खदान का कोई खाका नहीं है। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि यह गैरकानूनी खदान एक नदी के किनारे स्थित है और इससे हो रहा पानी का रिसाव बचाव अभियान में बाधा पैदा कर रहा है। 

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गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2018 को मेघालय के जयंतिया हिल्स में 370 फुट गहरी और बेहद संकरी एक कोयला खदान में 15 मजदूर कोयला निकालने गए थे। इस दौरान उसमें पानी भर जाने की वजह से खदान धंस गई और मजदूर अंदर ही फंस गए।

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