महाराष्ट्र सरकार को झटका, शिवाजी स्मारक निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Edited By Yaspal,Updated: 16 Jan, 2019 09:23 PM

supreme court stops ban on maharashtra government s shock

सीबीआई के नये निदेशक की नियुक्ति के लिए उच्चाधिकार चयन समिति की बैठक 24 जनवरी को होगी। सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षता...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अरब सागर में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल परियोजना के लिये कदम उठाने से अधिकारियों को रोकने से मना कर दिया था।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल दो नवंबर को सुनाए गए आदेश को चुनौती दी गई है।
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महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता निशांत आर कटनेशवरकर ने बताया कि याचिका पर नोटिस जारी करने के दौरान पीठ ने उनसे मौखिक रूप से कहा कि वह अधिकारियों से वहां निर्माण गतिविधियां रोक देने को कहें।
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एनजीओ कंजर्वेशन ऐक्शन ट्रस्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 23 फरवरी 2015 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मंत्रालय ने 3600 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली परियोजना को पर्यावरण और तटीय क्षेत्र नियमन मंजूरी दी थी। एनजीओ ने आदेश पर रोक लगाने और अधिकारियों को परियोजना पर आगे कदम बढ़ाने से रोकने का अनुरोध किया था।

 

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