एयरसेल-मैक्सिस मामला: न्यायाधीश ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

Edited By Anil dev,Updated: 20 Jun, 2018 05:46 PM

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उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज यहां एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। मामला प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी के पास कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति होने की जांच से जुड़ा था और मामले में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पक्षकार बनने की...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज यहां एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। मामला प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी के पास कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति होने की जांच से जुड़ा था और मामले में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पक्षकार बनने की अनुमति मांगी थी। यह अधिकारी एयरसेल - मैक्सिस सौदा प्रकरण की जांच कर रहा है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह की संपत्ति की जांच के लिए रजनीश कपूर की याचिका एयरसेल - मैक्सिस मामले की जांच में विलंब पैदा करने का प्रयास है। रजनीश कपूर की याचिका पर शीर्ष अदालत ने पांच जून को अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह से मदद देने का आग्रह किया था।  न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की अवकाशकालीन पीठ ने स्वामी से कहा कि 25 मई को याचिका का उल्लेख दूसरी पीठ के समक्ष करें क्योकि न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा ने कोई कारण बताये बगैर ही खुद को इसकी सुनवाई से अलग कर लिया है। पीठ ने कहा , ‘‘ आप अगले सोमवार को इसका उल्लेख करें। उस दिन पीठ में अन्य सदस्य होंगे। ’’ 

स्वामी ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि शीर्ष अदालत ने इस साल के प्रारंभ में एयरसेल - मैक्सिस सौदा मामले की जांच छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा , ‘‘ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी को कई मौकों पर शीर्ष अदालत ने संरक्षण प्रदान किया था। इस मामले की जांच में देरी कराने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ ही याचिका दायर की गयी है। इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। ’’ भाजपा नेता ने कहा कि कुछ ताकतवर लोगों की ओर से इस मामले की जांच में विलंब कराया जा रहा है। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका में उन्हें भी एक पक्षकार बनाया जाए। शीर्ष अदालत ने पांच जून को अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह से इसमें मदद का आग्रह करते हुए इसे टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरण से संबंधित लंबित मामले के साथ संलग्न कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले को तीन जुलाई को आगे सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया था। 

निदेशालय के अधिकारी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कपूर के वकील ने दलील दी थी कि सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और इसका विवरण याचिका में दिया गया है जिसकी जांच की आवश्यकता है। इस पर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राजेश्वर सिंह के खिलाफ पेश सामग्री पर शीर्ष अदालत द्वारा गौर करने के अनुरोध पर अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने 12 मार्च को एयरसेल - मैक्सिस सौदा मामले में विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड द्वारा मंजूरी देने में कथित अनियमित्ताओं की जांच छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को दिया था। इस मामले में जांच एजेन्सियों ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम से भी पूछताछ की थी।       

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