पुडुचेरी में कांग्रेस को बड़ा झटका, SC ने किरण बेदी के फैसले पर लगाई मुहर

Edited By vasudha,Updated: 06 Dec, 2018 02:08 PM

supreme court upholds kiran bedi decision

उच्चतम न्यायालय ने वीरवार को कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी के निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने बेदी के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें उन्होंने विधानसभा में 3 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति की थी...

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने वीरवार को कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी के निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने बेदी के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें उन्होंने विधानसभा में 3 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उपराज्यपाल को मनोनीत विधायकों की नियुक्ति का पूरा अधिकार है।
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कांग्रेस नेताओं ने मद्रास हाईकोर्ट के और बीजेपी के तीन सदस्यों को विधायक मनोनीत करने के केंद्र के एकतरफा निर्णय को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 22 मार्च को अपने आदेश में बेदी के फैसले को सही ठहराया था। जिसके बाद कांग्रेस इस मामले को उच्चतम न्यायालय लेकर गई। शुरुआती सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था और सभी विधायकों को विधानसभा जाने की इजाजत दी थी।
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केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी संघ की संपत्ति हैं और उन्हे कांग्रेस सरकार से पुडुचेरी विधानसभा में विधायक मनोनीत करने के लिए परमार्श लेने की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति एके सीकरी के नेतृत्व वाली तीन जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 

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बता दें कि पिछले साल राज्यपाल किरण बेदी ने तीनों विधायक एस.स्वामीनाथन, के.जी.शंकर और वी सेल्वागणपति को विधानसभा सदस्य नामित किया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी और कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 
 

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