Edited By Seema Sharma,Updated: 24 Apr, 2019 11:07 AM
टिक टॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा रहेगा या हटेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुना सकता है। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को टिक टॉक पर प्रतिबंध के मामले में अंतरिम राहत याचिका पर 24 अप्रैल तक फैसला देने को कहा था।
नई दिल्ली: टिक टॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा रहेगा या हटेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुना सकता है। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को टिक टॉक पर प्रतिबंध के मामले में अंतरिम राहत याचिका पर 24 अप्रैल तक फैसला देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा था कि अगर वह अपना फैसला नहीं सुनाते हैं तो इसमें विफल होने पर मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने इसी महीने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए मोबाइल ऐप को अनुचित और अश्लील कंटेंट वाला बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल को टिक टॉक के स्वामित्व वाली चीनी कंपनी बाइटडांस द्वारा दायर याचिका पर प्रतिबंध पर रोक लगाने से मना कर दिया।