Edited By Anu Malhotra,Updated: 23 Mar, 2023 12:50 PM

सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन...
नेशनल डेस्क: सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे।
वहीं, सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का कोट लेते हुए कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद कहा कि कानून के तहत हम आगे बढ़ेंगे। हमें पहले से ही मालूम था। उन्होंने कहा कि ये लोग बार-बार जज बदल रहे थे।