जम्मू कश्मीर के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक जमानत के लिये दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया

Edited By Monika Jamwal,Updated: 18 Jun, 2020 11:55 AM

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जम्मू कश्मीर के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह ने जमानत के लिये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है ।

नयी दिल्ली : जम्मू कश्मीर के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह ने जमानत के लिये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है । सिंह को इस साल की शुरूआत में हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों को वाहन में ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । सिंह एवं मामले के अन्य आरोपी इरफान शफी मीर ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है । दोनों आरोपियों ने दावा किया है कि कानून के अनुसार 90 दिन की अवधि बीत जाने के बावजूद आरोप पत्र अबतक दायर नहीं किया जा सका है ।

इस याचिका पर सुनवाई अब विशेष न्यायाधीश धरमवीर राणा की अदालत में बृहस्पतिवार को होगी । सिंह के वकील एम एम खान ने जमानत याचिका में कहा कि आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि ९० दिन की निर्धारित अवधि में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

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