Edited By Yaspal,Updated: 01 Mar, 2019 06:07 PM
उच्चतम न्यायालय ने लेफ्टिनेंट जनरल (अब सेवानिवृत्त) दलबीर सिंह सुहाग की सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने ले....
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने लेफ्टिनेंट जनरल (अब सेवानिवृत्त) दलबीर सिंह सुहाग की सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने ले. जनरल सुहाग की नियुक्ति के खिलाफ ले. जनरल (सेवानिवृत्त) रवि दस्ताने की याचिका निरस्त कर दी।
ले. जनरल दस्ताने ने ले. जनरल सुहाग की सैन्य कमांडर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि ले. जनरल सुहाग को सैन्य कमांडर बनाये जाने के कारण ही वह बाद में थल सेना अध्यक्ष के पद तक पहुंचे।