बीस साल पुराना दंगा मामला: तमिलनाडु के मंत्री को तीन साल की कैद

Edited By shukdev,Updated: 07 Jan, 2019 08:44 PM

tamil nadu minister imprisonment for three years

एक विशेष अदालत ने होसूर में अवैध शराब के खिलाफ प्रदर्शन से संबंधित दो दशक पुराने दंगा मामले में सोमवार को यहां तमिलनाडु के मंत्री बालकृष्ण रेड्डी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष न्यायाधीश जे शांति...

चेन्नई: एक विशेष अदालत ने होसूर में अवैध शराब के खिलाफ प्रदर्शन से संबंधित दो दशक पुराने दंगा मामले में सोमवार को यहां तमिलनाडु के मंत्री बालकृष्ण रेड्डी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष न्यायाधीश जे शांति ने 1998 के मामले में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेड्डी को दोषी ठहराया। रेड्डी उस समय भाजपा के सदस्य थे। हालांकि न्यायाधीश ने मंत्री के वकील के वकील का अनुरोध स्वीकार करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी ताकि वह मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकें।

विधानसभा में होसूर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले रेड्डी के अलावा अदालत ने इस मामले के 15 अन्य आरोपियों को तीन तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मंत्री सहित सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। अदालत के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि वह मंगलवार को उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘वर्ष 1998 में 30 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। इसके बाद सड़क यातायात अवरुद्ध किया गया था और इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।’ घटना के समय भाजपा के सदस्य रहे रेड्डी बाद में अन्नाद्रमुक में शामिल हो गए थे। 

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