Telangana: दूसरे राज्यों की एम्बुलेंस को बॉर्डर पर रोकने के फैसले को HC ने पलटा, सरकार को लगाई फटकार

Edited By Pardeep,Updated: 15 May, 2021 05:53 AM

telangana high court imposes ban on state government s decision

कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को काबू करने के लिए राज्य सरकारें कई सख्त फैसले ले रही हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार को अपने एक फैसले को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय से फटकार भी

हैदराबादः कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को काबू करने के लिए राज्य सरकारें कई सख्त फैसले ले रही हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार को अपने एक फैसले को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय से फटकार भी खानी पड़ी है। 
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शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रदेश की वाई एस जगनमोहन रेड्डी सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी राज्यों से मरीज को ला रही उन्हीं एंबुलेंस को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने पहले ही अस्पताल से अपॉइंटमेंट लिया हो। आपको बता दें कि बॉर्डर पर ही चेकिंग के लिए ऐंबुलेंस को रोके जाने की वजह से दो मरीजों की मौत का मामला भी सामने आया है। 
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गौरतलब है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को भी 4693 नए मामले आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर पांच लाख 16 हजार 404 हो गए। इस बीच तेलंगाना सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले एंबुलेंस पर रोक लगाने का आदेश दिया, हालांकि अब तक सिर्फ उन्हीं एंबुलेंस को एंट्री दी जा रही थी जिनके पास अस्पतालों के साथ उचित गठजोड़ की रसीद हो। अब इस फैसले पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी है। 
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