टेरर फंडिंग: वटाली की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Edited By Yaspal,Updated: 15 Sep, 2018 12:32 AM

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उच्चतम न्यायालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में जम्मू-कश्मीर के कारोबारी काहूर वटाली की कामानत पर शुक्रवार को स्थगनादेश जारी किया। मुख्य न्यायाधीश...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में जम्मू-कश्मीर के कारोबारी काहूर वटाली की कामानत पर शुक्रवार को स्थगनादेश जारी किया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर कारोबारी जहूर वटाली को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत पर रोक लगाते हुए वटाली को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए इसी अवधि में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने एनआईए की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि वटाली की रिहाई से‘टेरर फंडिंग’मामले की चल रही जांच गंभीर तौर पर प्रभावित हो सकती है। एनआईए का प्रतिनिधित्व एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने किया।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 सितंबर को वटाली को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और दो-दो लाख रुपये के दो प्रतिभूतियों पर जमानत दे दी थी, लेकिन वटाली को अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि शुरुआत में पाये गये सबूतों से यह नहीं पता चलता कि 70 वर्षीय जहूर वटाली साजिश में शामिल था। पिछले साल 17 अगस्त को एनआईए ने वटाली को गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने 2017 के कश्मीर ‘टेरर फंडिंग’ मामले में 12 लोगों को नामजद किया था। इनमें हिज्बुल मुजाहीदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी शामिल थे।

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